शहाबुद्दीन को हाल ही में बिहार में कई मामलों में जमानत मिली है
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत पर अंतरिम स्टे लगाने की एक याचिका को खारिज कर दिया है.
हत्या के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को ज़मानत दी थी. इसके बाद मचे राजनीतिक घमासान के बाद बिहार सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में शहाबुद्दीन का पक्ष सुनना चाहता है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर रखी गई है.
बिहार सरकार ने याचिका में मांग की थी कि शहाबुद्दीन की जमानत पर रोक लगे और शहाबुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो.
सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता शहाबुद्दीन को इस मामले में नोटिस जारी किया है.
11 साल से क़ैद में रह रहे शहाबुद्दीन को भागलपुर सेंट्रल जेल से 10 सितंबर को रिहा किया गया था. पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को राजीव रोशन हत्या मामले में ज़मानत दी थी.
पूर्व सांसद पर कई आपराधिक मामले हैं. वे सिवान से लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के सांसद रहे हैं. लेकिन साथ ही उनकी छवि एक बाहुबलि की रही है.
मई में दैनिक अख़बार हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद शहाबुद्दीन को सिवान जेल से भागलपुर जेल भेज दिया गया था.
सोमवार, 19 सितंबर 2016
सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस भेजा , जमानत पर रोक नहीं
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